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असर्फी हॉस्पिटल पर नगर निगम ने लगाया 3.27 करोड़ का जुर्माना

स्वीकृत मानचित्र से अधिक 1335.30 वर्गमीटर अवैध निर्माण को 15 दिन में हटाने का निर्देश दिया है l
धनबाद नगर निगम ने असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भवन वाद संख्या-05/2025 में स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण और भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामले में निगम ने 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं है जैसे स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण, अतिरिक्त तल एवं क्षेत्रफल में अनधिकृत निर्माण, स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था का उल्लंघन,झारखंड भवन उपविधि, 2016 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन l
संयुक्त निरीक्षण पुनः मापन और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निगम ने यह आदेश जारी किया है।
1335.30 वर्गमीटर के असमायोज्य अनधिकृत निर्माण को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाना होगा,स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था बहाल करनी होगी,भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण, सीलिंग, बकाया राशि की वसूली सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी l
इस मामले के साथ ही नगर निगम ने शहर के सभी भवन स्वामियों, अस्पतालों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा झारखंड भवन उपविधि, 2016 का पूर्ण अनुपालन करें।
निगम ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण, योजना से विचलन, पार्किंग एवं अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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